Big Breaking News: 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग बंद, आदेश नहीं मानने पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना, गाइडलाइन जारी।
शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटरों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं :-
• कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते हैं।
• कोई भी कोचिंग सेंटर स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षक को नियुक्त नहीं करेगा।
• संस्थान भ्रामक वादे नहीं कर सकते हैं या रैंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं।
• छात्र का नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए।
• इन निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में एक लाख तक के जुर्माने से लेकर कोचिंग पंजीकरण रद्द करने का सुझाव है।
छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, आग लगने की घटनाओं, कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी के साथ-साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद ये दिशानिर्देश आए हैं।
प्राइवेट कोंचिंग संस्थान की मनमानी पर अब केंद्र सरकार ने लगाम कसने की तैयारी कर ली है। इन नई निर्देश के अनुसार अब कोई भी कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा।
इसके लिए सबसे पहले उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यही नहीं अब कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं होगा। कोचिंग सेंटर किसी छात्र से मनमानी फीस भी नहीं वसूल सकेंगे।
केंद्र ने ये निर्देश देश भर में NEET या JEE की तैयारी कर रहे छात्रों के बढ़ते आत्महत्या मामलों और देश में बेलगाम कोचिंग संस्थान की मनमानी को लेकर दिया है।